कैरोसेल रुक जाता है, आख़िरी बैग उठा लिए जाते हैं, और आपका बैग नहीं दिखता। हर व्यस्त दिन कुछ यात्रियों के साथ ऐसा होता है, और ज़्यादातर बैग एक-दो दिन में मिल जाते हैं। अगले एक घंटे में और आने वाले हफ़्तों में आप क्या करते हैं, इसी से तय होता है कि परेशानी का पैसा वापस मिलेगा या नहीं।
यह गाइड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बारे में है, जहाँ 1999 का मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एयरलाइन की ज़िम्मेदारी तय करता है। ज़्यादातर देश इसमें शामिल हैं, जैसे यूरोपीय संघ के देश, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और खाड़ी देश। घरेलू उड़ानों पर राष्ट्रीय नियम लागू हो सकते हैं।
बैगेज हॉल छोड़ने से पहले
- एयरलाइन या बैगेज सर्विस डेस्क पर जाएँ, जो आगमन हॉल में होता है; हो सके तो कस्टम पार करने से पहले।
- शिकायत दर्ज करें। यूरोपीय उपभोक्ता केंद्र सलाह देते हैं कि प्रॉपर्टी इर्रेगुलैरिटी रिपोर्ट (PIR) भरें और उसकी प्रति रखें: मुआवज़े के दावे के लिए इसकी ज़रूरत होगी।
- रेफ़रेंस नंबर और खोज से जुड़ा संपर्क लिख लें। ज़्यादातर एयरलाइनें ऑनलाइन खोज की स्थिति देखने देती हैं।
- डिलीवरी का पता और अगले दिनों का फ़ोन नंबर दें।
- जो बैग मिला है उसमें टूट-फूट हो तो फ़ोटो लें, और उसी डेस्क पर बताएँ।
सब कुछ संभालकर रखें: बोर्डिंग पास, टिकट या पासपोर्ट पर चिपका बैग टैग का हिस्सा, PIR की प्रति और हर रसीद। आपका दावा इन्हीं सबूतों पर टिका है।
अगर बैग देर से आए
देर से आया बैग वह है जो आपके बाद पहुँचे। इंतज़ार के दौरान मजबूरी में ख़रीदी गई ज़रूरी चीज़ों की उचित क़ीमत का दावा आप कर सकते हैं। यूरोपीय उपभोक्ता केंद्र कहते हैं कि मुआवज़ा सिर्फ़ ज़रूरी ख़रीदारी का मिलता है, इसलिए वही ख़रीदें जिसकी सच में ज़रूरत है, जैसे टॉयलेटरी और एक जोड़ी कपड़े, और रसीदों की प्रतियाँ रखें।
कुछ एयरलाइनें हवाई अड्डे पर ही एक छोटी तय रक़म दे देती हैं। पूछें कि वे क्या देती हैं, पर रसीदें फिर भी रखें।
समय-सीमा अहम है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 31 के तहत, बैग आपको सौंपे जाने की तारीख़ से 21 दिन के भीतर लिखित शिकायत करनी होती है। यह समय निकल गया, तो कन्वेंशन के अनुसार धोखाधड़ी के मामले को छोड़कर एयरलाइन के ख़िलाफ़ कोई दावा नहीं चलता।
देर से आया बैग कब खोया माना जाता है
कन्वेंशन का अनुच्छेद 17 साफ़ बिंदु तय करता है: अगर एयरलाइन मान ले कि बैग खो गया है, या बैग जिस दिन पहुँचना था उसके 21 दिन बाद भी न पहुँचे, तो आप उसे खोया मानकर दावा कर सकते हैं।
दावे में सामान की सूची और उसकी क़ीमत लिखें, और जहाँ हो सके रसीदें या दूसरे सबूत लगाएँ। एयरलाइनें आम तौर पर चीज़ों की उम्र भी देखती हैं, इसलिए पुराने कोट की क़ीमत नए कोट जितनी नहीं मानी जाती।
अगर बैग टूट जाए
चेक-इन किए सामान में नुक़सान होने पर कन्वेंशन कहता है कि पता चलते ही शिकायत करें, और बैग मिलने के 7 दिन के भीतर तो ज़रूर। हवाई अड्डे पर दिख जाए तो वहीं बताएँ, और फिर लिखित में शिकायत भेजें।
हैंड लगेज और साथ रखे निजी सामान के नियम अलग हैं: एयरलाइन तभी ज़िम्मेदार है जब नुक़सान उसकी या उसके कर्मचारियों की ग़लती से हुआ हो।
एयरलाइन को कितना देना होगा
कन्वेंशन हर यात्री के सामान के नष्ट होने, खोने, टूटने या देर से आने पर एयरलाइन की ज़िम्मेदारी की एक सीमा तय करता है। यह सीमा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) में होती है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तय की हुई इकाई है और आपकी मुद्रा में इसकी क़ीमत रोज़ बदलती है।
ICAO हर 5 साल में ये सीमाएँ दोबारा देखता है। 28 दिसंबर 2024 से सामान की सीमा प्रति यात्री 1,519 SDR है, जो पहले 1,288 SDR थी। यूरोपीय उपभोक्ता केंद्र इसे लगभग 1,800 यूरो बताते हैं।
यह अधिकतम सीमा है, अपने आप मिलने वाली रक़म नहीं। आपको उतना ही मिलता है जितना नुक़सान आप साबित कर सकें, इस सीमा तक। और अगर एयरलाइन साबित कर दे कि उसने देरी रोकने के सभी उचित उपाय किए थे, तो वह देरी की ज़िम्मेदारी से बच सकती है।
ज़्यादा कवर के दो तरीक़े:
- ज़्यादा क़ीमत घोषित करें। अनुच्छेद 22 बैग चेक-इन करते समय विशेष मूल्य-घोषणा की अनुमति देता है, और एयरलाइन चाहे तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेती है।
- यात्रा बीमा। Your Europe क़ीमती चीज़ों के लिए निजी बीमा का सुझाव देता है। देखें कि आपकी पॉलिसी देर से आए और खोए बैग के लिए क्या देती है, और क्या वह पहले एयरलाइन से दावा करने को कहती है।
किस एयरलाइन से संपर्क करें
उस एयरलाइन से संपर्क करें जो आपको मंज़िल तक लाई, भले ही उसी टिकट की पहले वाली उड़ान किसी और कंपनी ने चलाई हो। दावा लिखित में भेजें, PIR और रसीदें लगाएँ, और भेजने की तारीख़ का सबूत रखें।
अगर एयरलाइन जवाब न दे या मना कर दे, और वह यूरोपीय संघ की हो या आपकी उड़ान यूरोपीय संघ से शुरू हुई हो, तो यूरोपीय उपभोक्ता केंद्र और राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्थाएँ मदद कर सकती हैं। अनुच्छेद 35 के तहत अदालत में दावा पहुँचने के 2 साल के भीतर करना होता है।
अगली उड़ान से पहले
- हर बैग के अंदर और बाहर नाम का टैग लगाएँ।
- यात्रा से पहले बैग और उसके सामान की फ़ोटो लें।
- दवाइयाँ, दस्तावेज़, क़ीमती सामान और एक जोड़ी कपड़े केबिन बैग में रखें।
देर से आए बैग का दावा कितने दिन में करना होता है?
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत बैग मिलने की तारीख़ से 21 दिन के भीतर लिखित शिकायत करनी होती है।
बैग कब खोया माना जाता है?
जब एयरलाइन मान ले कि वह खो गया है, या जिस दिन पहुँचना था उसके 21 दिन बाद भी न पहुँचे।
खोए सामान पर कितना मुआवज़ा मिल सकता है?
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रति यात्री 1,519 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तक, उतने नुक़सान के लिए जितना आप साबित करें। यूरोपीय उपभोक्ता केंद्र इसे लगभग 1,800 यूरो बताते हैं।
टूटे सामान की शिकायत की समय-सीमा क्या है?
नुक़सान का पता चलते ही शिकायत करें, और बैग मिलने के 7 दिन के भीतर ज़रूर।
स्रोत
- legislation.gov.uk — मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 (कैरिज बाय एयर एक्ट 1961, अनुसूची 1B) (30 सितंबर 2026 को जाँचा गया)
- International Civil Aviation Organization (ICAO) — अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा में दायित्व सीमा बढ़ी (30 सितंबर 2026 को जाँचा गया)
- Your Europe (European Union) — हवाई यात्रियों के अधिकार (30 सितंबर 2026 को जाँचा गया)
- European Consumer Centre Netherlands — खोया या क्षतिग्रस्त सामान: मेरे क्या अधिकार हैं? (30 सितंबर 2026 को जाँचा गया)
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